बहुत से लोगों को नया घर या नया प्लॉट खरीदना एक जैसा ही लगता है और दोनों ही तरह की खरीद को आम बोलचाल में संपत्ति खरीदना ही बोला जाता है; हालांकि, इन दोनों में कुछ ऐसे अंतर हैं जिन्हें लोन लेते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए.
होम लोनऐसी प्रॉपर्टी के लिए मिलते हैं जिनके निर्माण की उम्मीद भविष्य में होती है, या जो निर्माणाधीन होती हैं, या जो तैयार प्रॉपर्टी होती हैं, जबकि लैंड लोन, घर बनाने या निवेश के उद्देश्य से प्लॉट खरीदने के लिए मिलते हैं. हालांकि, दोनों तरह के लोन में कुछ समानताएं भी हैं.
आइए होम लोन और लैंड लोन के बीच की समानताओं और अंतरों पर एक नजर डालते हैं.
समानताएं
आप चाहे होम लोन के लिए अप्लाई करें या लैंड लोन के लिए, दोनों तरह के लोन की प्रोसेसिंग के लिए लेंडर द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया एक जैसी होती है. साथ ही, लेंडर द्वारा दिए गए EMI विकल्प और को-एप्लीकेंट के नियम भी होम लोन और लैंड लोन, दोनों के लिए लगभग एक जैसे होते हैं.
अंतर
प्रॉपर्टी का स्थान और उद्देश्य
होम लोन का लाभ तैयार प्रॉपर्टी, निर्माणाधीन प्रॉपर्टी या खुद बनवाई जाने वाली प्रॉपर्टी पर लिया जा सकता हैं. वहीं दूसरी ओर, लैंड लोन किसी प्लॉट की खरीद के उद्देश्य से लिए लिए जाते हैं बशर्ते कि जमीन का उपयोग केवल आवासीय उद्देश्य के लिए किया जाएगा.
लोन-वैल्यू अनुपात (LTV)/लोन-कॉस्ट अनुपात (LCR)
LTV/LCR अनुपात बताता है कि किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू/कॉस्ट पर आपको कितनी रकम का लोन मिल सकता है. होम लोन के लिए LTV/LCR अनुपात लगभग 75-90% होता है (यानि बॉरोअर, लोन की रकम पर निर्भर करते हुए, आमतौर पर प्रॉपर्टी की वैल्यू/कॉस्ट के लगभग 75-90% का लोन ले सकता है). 1 लैंड लोन के मामले में, LTV की अधिकतम सीमा, लोन की रकम पर निर्भर करते हुए प्रॉपर्टी की वैल्यू का 75-80% होती है. 2. इसलिए, यदि आप व्यक्तिगत उपयोग के लिए या निवेश के तौर पर कोई प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको प्लॉट वैल्यू के कम-से-कम 20% का डाउन पेमेंट करना होगा.
लोन की अवधि
होम लोन की अवधि, लैंड लोन की तुलना में कहीं लंबी होती है. होम लोन अधिकतम 30 वर्ष3 की अवधि के लिए उपलब्ध होते हैं, जबकि लैंड लोन की अधिकतम अवधि 15 वर्ष4 होती है
टैक्स लाभ
यदि आप होम लोन लेते हैं, तो आप मूलधन के रीपेमेंट और ब्याज के रीपेमेंट, दोनों पर टैक्स कटौतियों का लाभ उठा सकते हैं. वहीं दूसरी ओर, लैंड लोन पर किसी भी प्रकार का टैक्स लाभ नहीं मिलता है. पर यदि आप प्लॉट पर घर बनाते हैं, तो आपको टैक्स कटौतियां मिलती हैं, पर केवल लोन की उस रकम पर जो निर्माण के लिए ली गई है. ये लाभ निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद ही लिए जा सकते हैं.
होम लोन और लैंड लोन के बीच अंतरों के प्रमुख बिंदु
होम लोन | लैंड लोन | |
उद्देश्य | पहले से निर्मित या निर्माणाधीन प्रॉपर्टी की खरीद. |
केवल निवास के उद्देश्य से प्लाट खरीदना. |
टैक्स लाभ | टैक्स लाभ किसके लिए लागू है मूलधन और ब्याज भुगतान. |
टैक्स लाभ केवल निर्माण लागत को कवर करने के लिए लागू. |
अवधि | 30 वर्ष तक | 15 वर्ष तक |
लोन की राशि | 75 से 90% तक | 75 से 80% तक |
होम लोन और लैंड लोन के बीच के अंतरों के बावजूद, दोनों का एप्लीकेशन प्रोसेस और लोन की ब्याज दरें लगभग समान होती हैं.
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