मुख्य बिंदु
- महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (MahaRERA) महाराष्ट्र में रियल एस्टेट सेक्टर को नियंत्रित करता है.
- महारेरा के अंतर्गत रियल एस्टेट डेवलपर को बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी प्रॉपर्टी का विज्ञापन देने, बुक करने या बेचने की अनुमति नहीं होती है.
- रजिस्टर करने के लिए https://maharerait.mahaonline.gov.in/ पर जाएं.
- महारेरा, बिल्डरों और रियल एस्टेट एजेंट को कई लाभ प्रदान करता है.
- महारेरा इस क्षेत्र में विश्वास बनाने में मदद करता है, जो बदले में विकास को बढ़ावा देता है.
रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 मई 2017 1 से लागू हुआ है. यह कानून रियल एस्टेट सेक्टर के मार्गदर्शन और देखभाल के लिए लागू किया गया था. महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (MahaRERA) महाराष्ट्र में रियल एस्टेट सेक्टर को नियंत्रित करता है.
महारेरा क्या है?
महाराष्ट्र रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) (रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन, रियल एस्टेट एजेंट के रजिस्ट्रेशन, ब्याज दर और वेबसाइट पर डिस्क्लोज़र) कानून 2017 के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (आगे से "महारेरा" के नाम से उल्लेखित किया जाएगा) के पास निम्न अधिकार होंगे:
- रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और एजेंट्स की रजिस्ट्रेशन.
- फ्लैट, प्लॉट और बिल्डिंग की बिक्री में पारदर्शिता बढ़ाना.
- रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में शामिल कस्टमर्स, एलॉटीज़, रियल एस्टेट एजेंट और प्रमोटर्स की सुरक्षा.
- विवाद निपटान विधि के माध्यम से विवाद समाधान की सुविधा.
- एक ऐपलेट ट्रिब्यूनल बनाएं, जहां खरीदार विवाद के समाधान के लिए जा सके.
- रियल एस्टेट के डेवलपमेंट और प्रमोशन से संबंधित मामलों में उपयुक्त सरकारी अथॉरिटी को सुझाव प्रदान करें.2
महाराष्ट्र में, हर आवासीय और कमर्शियल प्रोजेक्ट का महारेरा के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है. रियल एस्टेट बिल्डर्स को बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी रियल एस्टेट का विज्ञापन देने, बुक करने या बेचने की अनुमति नहीं है.3
महारेरा पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस
महारेरा वेबसाइट पर रजिस्टर करने की विस्तृत प्रक्रिया यहां दी गई है:
- https://maharerait.mahaonline.gov.in/ वेबसाइट.
- लॉग-इन बटन के नीचे नए रजिस्ट्रेशन का लिंक चुनें.
- नई खुलने वाली विंडो में अपने यूज़र प्रकार को चुनें. आप इन में से चुन सकते हैं:
- प्रमोटर
- रियल एस्टेट एजेंट
- कंप्लेंटकर्ता
- सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें.
- अपनी ईमेल ID सत्यापित करें, ताकि आप अपने अकाउंट में लॉग-इन कर सकें.
- अपने चयन के आधार पर आवश्यक डॉक्यूमेंट जमा करें.
महारेरा की विशेषताएं और लाभ
महारेरा से कई विशेषताएं और जुड़ें हुए हैं. ये निम्नानुसार हैं:
महारेरा की विशेषताएं
1. रेरा अथॉरिटी: महारेरा महाराष्ट्र राज्य के साथ-साथ दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित रजिस्ट्रेशन को नियंत्रित करता है. 4
2. शिकायतों की संख्या: 23 सितंबर, 2019 तक,नियामक प्राधिकरण को 8,968 शिकायतें प्राप्त हुई; इनमें से 8,351 शिकायतें रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट पर थीं और 617 शिकायतें गैर रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट के ऊपर की गई थीं. 5,355 ऑर्डर रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट पर दिए गए और 351 ऑर्डर गैर रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट पर दिए गए हैं.5
3.वेबसाइट का उपयोग करना आसान है: महारेरा की अपनी आधिकारिक वेबसाइट भी है, जो बेहद यूज़र फ्रेंडली है (https://maharerait.mahaonline.gov.in/) और इस पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध है, जो समझने में आसान है. यह महारेरा के साथ रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी प्रदान करता है. यह घर खरीदारों और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वालों को पूरी जानकारी प्रदान करता है. यूज़र वेबसाइट पर पज़ेशन की अपेक्षित तिथि, ब्रोकर की विश्वसनीयता, आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब उधारकर्ताओं/घर खरीदारों को पता होता है कि प्रोजेक्ट कब पूरा होने वाला है, तो वे यह तय कर सकते हैं कि उन्हें
4. खरीदार के अनुकूल: महारेरा खरीदार के अनुकूल है, क्योंकि केवल महारेरा के तहत रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट को विज्ञापन देने की अनुमति है. प्रोजेक्ट के पूरा होने में होने वाली देरी को सख्ती से नियंत्रित किया जाता है; प्रोजेक्ट के पूरा होने में देरी के मामले में, यदि आवंटी / खरीदार प्रोजेक्ट से हटना नहीं चाहते हैं, तो बिल्डरों को रिफंडिंग के माध्यम से खरीदारों के नुकसान की भरपाई करनी होती है. जब तक डेवलपर खरीदारों /आवंटी को प्रॉपर्टी न सौंप दे तब तक हर महीने के विलंब के लिए निर्धारित दर पर ब्याज के साथ-साथ आवंटी के पैसे का भुगतान करना होता है.6
महारेरा के लाभ
1. उच्च स्तर की पारदर्शिता:रेरा एक्ट से पहले, रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता की कमी थी; खरीदारों को खरीदी गई प्रॉपर्टी के पज़ेशन के लिए डेवलपर के भरोसे छोड़ दिया जाता था, डेवलपर और प्रमोटर गैर-तथ्यात्मक विज्ञापन प्रकाशित कर सकते थे. हालांकि, रेरा के आने के बाद, कस्टमर को उसके द्वारा खरीदी गई प्रॉपर्टी के प्रोजेक्ट से संबंधित सभी जानकारी प्रदान की जाती है, डेवलपर को रेरा के साथ प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन का पालन करना अनिवार्य है, इसकी प्रगति की रिपोर्ट,में देरी के लिए उन्हें दंडित भी किया जाता है. इसके अलावा खरीदारों के पास डेवलपमेंट और प्रमोशन दोनों स्तर के प्रत्येक चरण पर सवाल करने का अधिकार होता है.
2. कानून और व्यवस्था का पालन: अब जबकि महारेरा लागू हो गया है, डेवलपर्स के लिए इन्वेस्टर से इकट्ठा फंड को कहीं और इन्वेस्ट करने या उन्हें कोई दूसरे प्रोजेक्ट में पुनः डालने की कोई गुंजाइश नहीं बची है. डाउन पेमेंट को 10% तक निर्धारित कर दिया गया है. 7 रेरा प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर 3 साल तक के जेल की सजा के साथ-साथ आर्थिक दंड भी मिलता है.8
3. जवाबदेही: डेवलपर्स के लिए यह अनिवार्य है कि किसी विशेष प्रोजेक्ट के लिए भुगतान किए गए फंड का 70% एक ही अकाउंट में जमा हो. इन फंड का उपयोग केवल जमीन खरीदने या निर्माण कार्य के लिए हो. डेवलपर्स को प्रोजेक्ट प्रोग्रेस की रिपोर्ट समय-समय पर नियामक अधिकारियों को करनी चाहिए.9
4. बढ़ता भरोसा: शायद रियल एस्टेट सेक्टर में बढ़ा हुआ विश्वास कस्टमर का सबसे बड़ा लाभ है जो उसे मिला है. जिसके कारण इस क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण हुआ है और प्रॉपर्टी खरीदारों के बीच भी विश्वास की बढ़ोत्तरी हुई है.
महाराष्ट्र में रियल एस्टेट कस्टमर्स के लिए महारेरा एक वरदान के रूप में उभकर सामने आया है, जिसकी मदद से कस्टमर्स अब अपने सपनों का घर आत्मविश्वास के साथ खरीद सकते हैं.
- 1. https://maharera.mahaonline.gov.in/Site/47/Introduction
- 2. https://maharera.mahaonline.gov.in/Site/47/Introduction
- 3. https://maharera.mahaonline.gov.in/Site/47/Introduction
- 4. https://maharerait.mahaonline.gov.in/searchlist/PublicViewDashboard
- 5. https://maharerait.mahaonline.gov.in/searchlist/PublicViewDashboard
- 6. https://maharera.mahaonline.gov.in/Upload/PDF/Real_Estate_Act_2016-26-03-2016.pdf (सेक्शन 18 देखें),
- 7. https://maharera.mahaonline.gov.in/Upload/PDF/Real_Estate_Act_2016-26-03-2016.pdf
- 8. https://maharera.mahaonline.gov.in/Upload/PDF/Real_Estate_Act_2016-26-03-2016.pdf (गैर अनुपालन के लिए दंड प्रावधान देखें, चैप्टर VIII सेक्शन 59, एडवांस, चैप्टर III सेक्शन 13)
- 9. https://maharera.mahaonline.gov.in/Site/47/Introduction
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