मुख्य बिंदु
- अगर आप होम लोन का उपयोग करके घर खरीदना/बनाना चाहते हैं, तो चेक करें कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) - क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) के लिए पात्र हैं या नहीं.
- इस स्कीम में भारतीय समाज के अधिकांश वर्गों के लोग आते हैं, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निचला आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG I और II) शामिल हैं.
- CLSS के लाभ वर्ग के आधार पर अलग-अलग होते हैं.
- CLSS सब्सिडी प्रत्येक वर्ग के लिए निर्धारित लोन सीमा तक ही सीमित है. हालांकि, आप अपनी पात्रता के आधार पर अधिक राशि का लोन ले सकते हैं, लेकिन यह राशि ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होगी.
- इस स्कीम के बारे में अधिक जानकारी और नियमों में हुए संशोधन के बारे में जानने के लिए, कृपया www.mhupa.gov.in पर जाएं.
अपना घर होना प्रत्येक परिवार की मूलभूत ज़रूरत है. अगर आपके पास अपना घर नहीं है और आप घर खरीदने के लिए फाइनेंस प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) - क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम(CLSS) के लिए पात्र बन सकते हैं. इस स्कीम में भारतीय समाज के अधिकांश वर्गों के लोग आते हैं, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निचला आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG I और II) शामिल हैं. आप शायद सोच रहे होंगे कि आखिर PMAY सब्सिडी है क्या? PMAYएक व्यापक स्कीम है, जिसके तहत CLSS घर खरीदने को अधिक किफायती बनाने के लिए होम लोन पर चुकाई जाने वाली ब्याज दर में सब्सिडी देती है.
क्या आप PMAY के तहत CLSS के लिए पात्र हैं?
PMAY सब्सिडी प्राप्त करने के लिए, निम्नलिखित पात्रता होना अनिवार्य है:
- खरीदे या बनाए जाने वाला घर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित शहर में होना चाहिए. अधिसूचित शहरों की सूची देखने के लिए http://mohua.gov.in/cms/credit-linked-subsidy-scheme.php पर क्लिक करें
- आप और आपके परिवार के किसी सदस्य के पास भारत में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए.
- आपने या आपके परिवार के किसी भी सदस्य (पति-पत्नी और अविवाहित बच्चे) ने भारत सरकार की किसी भी सेंट्रल स्कीम या PMAY के किसी कंपोनेंट के तहत पहले कोई सहायता नहीं ली होनी चाहिए. 1
PMAY के लिए, कमाने वाला वयस्क सदस्य चाहे उसकी वैवाहिक स्थिति जो भी हो, एक अलग परिवार की तरह माना जाएगा.
PMAY के तहत CLSS के लाभ क्या-क्या हैं?
विशिष्ट शर्तों के तहत CLSS होम लोन पर भुगतान किए जाने वाले ब्याज पर सब्सिडी प्रदान करता है. CLSS के लाभ वर्ग के आधार पर अलग-अलग होते हैं:
वर्ग: MIG I:इस वर्ग में वे लोग आते हैं, जिनकी वार्षिक घरेलू आय ₹6 लाख से अधिक लेकिन ₹12 लाख से कम है और उनके द्वारा निर्मित या खरीदी गई प्रॉपर्टी का कारपेट क्षेत्र 160 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए.2
लाभ: अधिकतम ₹9 लाख तक की लोन राशि पर ब्याज दर में 4% तक की सब्सिडी मिलती है.
वर्ग: MIG II:इस वर्ग में वे लोग आते हैं, जिनकी वार्षिक घरेलू आय ₹12 लाख से अधिक लेकिन ₹18 लाख से कम है और उनके द्वारा निर्मित या खरीदी गई प्रॉपर्टी का कारपेट क्षेत्र 200 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए.
लाभ: अधिकतम ₹12 लाख तक की लोन राशि पर ब्याज दर में 3% तक की सब्सिडी मिलती है.3
वर्ग: LIG और EWS: LIG और EWS वर्ग में वे लोग आते हैं, जिनकी वार्षिक घरेलू आय ₹3 लाख से अधिक लेकिन ₹6 लाख से कम है. CLSS का लाभ लेने के लिए आपके द्वारा खरीदे या बनाए जा रहे घर का कारपेट क्षेत्र अधिकतम 60 वर्ग मीटर होना चाहिए. घर की मालिक या सह-मालिक परिवार की कोई महिला सदस्य होनी चाहिए.
लाभ: ब्याज दर में 6.5% तक की सब्सिडी मिलती है. ब्याज सब्सिडी ₹ 6 लाख तक की लोन राशि के लिए मान्य है.
अवधि: सभी वर्गों के लिए, ब्याज सब्सिडी 20 वर्ष तक की अवधि वाले होम लोन के लिए मान्य है.4
CLSS की प्रक्रिया क्या है?
उदाहरण के लिए, मान लें कि आपने 20 वर्ष के लिए 9% की ब्याज दर पर ₹9 लाख का होम लोन लिया है. अगर आप MIG I वर्ग में आते हैं, तो 4% की ब्याज सब्सिडी के कारण आपको केवल 5% की प्रभावी ब्याज दर का भुगतान करना होगा. आपके होम लोन पर कुल सब्सिडी ₹2,35,068 होगी.
हालांकि, आप अपनी पात्रता के आधार पर अधिक राशि का लोन ले सकते हैं, लेकिन CLSS के तहत ब्याज सब्सिडी हेतु MIG I वर्ग के लिए अधिकतम पात्र लोन राशि ₹9 लाख है. इसी तरह आप अधिक अवधि के लिए भी लोन ले सकते हैं, लेकिन सब्सिडी अधिकतम 20 वर्ष तक की अवधि के लिए ही मान्य होगी. उदाहरण के लिए, अगर आप 30 वर्ष के लिए ₹10 लाख का लोन लेते हैं, तो आपको 20 वर्ष के लिए ₹9 लाख पर ही सब्सिडी मिलेगी. शेष ₹1 लाख की राशि पर सामान्य लोन दर लागू होगी और आपको 20 वर्ष (यानी बचे हुए 10 वर्ष के लिए) की अवधि के बाद बकाया लोन राशि पर सामान्य ब्याज दर से भुगतान करना होगा.5
PMAY सब्सिडी का लाभ कैसे लिया जाए?
PMAY के तहत सब्सिडी लेने के लिए, आपका होम लोन अप्रूवल 1 जनवरी, 2017 को या उसके बाद का होना चाहिए और यह स्कीम EWS/LIG वर्ग के लिए 31 मार्च, 2022 तक और MIG वर्ग के लिए 31 मार्च, 2021 तक मान्य है. सब्सिडी का क्लेम व्यक्तिगत रूप से आपके द्वारा नहीं किया जाता है; यह क्लेम आपकी तरफ से आपके होम लोन प्रोवाइडर द्वारा किया जाता है. आपको बस अपनी पात्रता की पुष्टि करने वाला घोषणा पत्र जमा करना होगा. एप्लीकेशन पूरा होने पर, लेंडिंग इंस्टीट्यूशन आपकी तरफ से क्लेम करेगा और सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करेगा. किसी भी नोडल एजेंसी, जैसे कि नेशनल हाउसिंग बैंक, द्वारा लोन सब्सिडी अप्रूव कर दिए जाने के बाद, राशि अपने आप ही सीधे डायरेक्ट आपके होम लोन अकाउंट में जमा कर दी जाएगी.6
कम शब्दों में कहें तो, PMAY ने पहली बार घर खरीदने वालों के लिए अपना घर लेना आसान और सस्ता बना दिया है.
नोट:- CLSS का लाभ लेने के लिए आपकी पात्रता का आकलन भारत सरकार के स्वविवेक पर निर्भर करता है. सब्सिडी पात्रता मूल्यांकन योजना के मौजूदा मानदंड ऊपर उल्लिखित हैं.
- इस स्कीम के बारे में अधिक जानकारी और नियमों में हुए संशोधन के बारे में जानने के लिए, कृपया www. mhupa.gov.in पर जाएं
- 1https://nhb.org.in/wp-content/uploads/2017/04/MIG-I_English.pdf
- 2 http://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/5CLSS_EWS_LIG_English_Guidelines wb.pdf
- 3http://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/4CLSS-MIG-Guidelines.pdf
- 4http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=186934
- 5https://nhb.org.in/wp-content/uploads/2017/04/MIG-I_English.pdf
- 6http://mohua.gov.in/cms/hfaguidelinesmanagement.php
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